बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का मकसद बिहार में उच्च शिक्षा में ग्रॉस इनरॉलमेंट रेशियो (GER) को 30 प्रतिशत तक बढ़ाना है। बिहार में यह प्रतिशत राष्ट्रीय स्तर 24 प्रतिशत के मुकाबले 14.3 प्रतिशत है।
इस योजना के तहत उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के लिए बिहार के निवासियों को 4 प्रतिशत की सालाना ब्याज़ दर पर 4 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन या स्टूडेंट लोन उपलब्ध करवाया जाता है। वहीं, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगों को 1 फीसदी सालाना ब्याज दर लगता है।
नोट- साल 2015-20 में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू किया गया था। बाद, में इस योजना में बैंकों की भूमिका को सीमित करते हुए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना (संशोधित) शुरू की गई है। इस योजना के तहत ‘बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम’ एजुकेशन लोन देती है।
बिहार का मूल निवासी हो।
बिहार या इसके पड़ोसी राज्यों के प्रखंड से 12वीं की पढ़ाई पूरी की हो। इन राज्यों में शामिल हैं: झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। पॉलिटेक्निक कॉलेजों में दाखिले के लिए 10वीं पास छात्र को एजुकेशन लोन मिल सकता है।
अंडर ग्रेजुएट और पॉलिटेक्निक कोर्स में दाखिला लेने वाले आवेदक की उम्र 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। शेड्यूल कास्ट (एससी) और शेड्यूल ट्राइब (एसटी) उम्मीदवारों को उम्र सीमा में 5 साल और पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में 3 साल की छूट मिलती है।
ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिले लेने के लिए आवेदक की उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
यह ‘एजुकेशन लोन’ व्यावसायिक और तकनीकी कोर्स के साथ ही सामान्य कोर्स करने के लिए मिलता है।
अगर किसी छात्र के पास पहले से कोई डिग्री है, तो उसी लेवल की डिग्री के लिए इस योजना के तहत एजुकेशन लोन नहीं मिलेगा। हालांकि, ग्रेजुएशन डिग्री लेने वाले छात्र एमबीए या एमएसीए जैसे मास्टर प्रोग्राम के लिए इस योजना के तहत एजुकेशन लोन ले सकते हैं।
इस योजना के तहत लोन पाने के लिए ज़रूरी आवेदक को कोई दूसरा भत्ता, छात्रवृति, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, एजुकेशन लोन या किसी प्रकार का सहायता प्राप्त नहीं हो।
इस योजना के तहत योग्य छात्रों को 12वीं के बाद (पॉलिटेक्निक के मामले में 10वीं के बाद) पढ़ाई के खर्च को पूरा करने के लिए 4 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन मिलता है।
इस पर सालाना ब्याज़ 4 प्रतिशत लगता है।
महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर को एजुकेशन लोन पर 1 प्रतिशत का ब्याज़ लगता है।
इसमें हॉस्टल का खर्च भी शामिल होता है। शहर में किराये के मकान में रहने की स्थिति में वहां का खर्च भी एजुकेशन लोन में शामिल होता है।
लोन की राशि सीधे संस्थान को दी जाती है।
योग्य आवेदक बिहार सरकार शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, मोबाइल ऐप से भी आवेदन किया जा सकता है।
पोर्टल या मोबाइल ऐप पर सभी ज़रूरी सूचनाएं डालें। इसके बाद, Submit पर क्लिक करें। ऐसा करने पर आपके मोबाइल नंबर और ई-मेल पर एक One Time Password (OTP) मिलेगा।
OTP नंबर को पोर्टल में डालने पर एक आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें सभी ज़रूरी सूचना डालें। Submit करने पर वेबपेज खुल जाएगा। अब बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को चुनें और सभी कॉलम में जानकारी डालें और Submit पर क्लिक करें।
आपके मोबाइल नंबर और ई-मेल पर यूनिक पंजीकरण संख्या (Unique Registration Number) मिलेगा।
आपको एक पीडीएफ मिलेगा। इसमें जमा किए जाने वाले ज़रूरी डॉक्युमेंट का जिक्र होगा। ऑनलाइन आवेदन के दौरान कोई भी डॉक्युमेंट जमा करने की ज़रूरत नहीं होती है।
आपको जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र (DRCC) पर आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ ही ज़रूरी डॉक्युमेंट जमा करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजकर जमा करने की तारीख बताई जाएगी। ऐसा ही मैसेज आपको ईमेल पर भी मिलेगा। आप चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ ही ज़रूरी डॉक्युमेंट जमा कर सकते हैं।
डॉक्युमेंट के वेरिफ़िकेशन के बाद एक प्राप्ति रसीद दिया जाएगा।
नोट-
1. आवेदन की पीडीएफ पर अपना सिग्नेचर करना ज़रूरी है। साथ ही, अपना और सह-आवेदक का फोटो आवदेन पर लगा होना चाहिए। सभी डॉक्युमेंट की फोटो कॉपी पर अपना सिग्नेचर जरूर कर दें। इसके अलावा, जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र जाने पर डॉक्युमेंट की ओरिजिनल कॉपी भी अपने साथ रखें।
2. डॉक्युमेंट की ओरिजिनल कॉपी वापस लौटा दिया जाएगा। आवेदन के साथ डॉक्युमेंट की फोटो कॉपी काउंटर पर जमा किया जाता है।
3. आवेदन में किसी तरह की गलती होने की स्थिति में Multi Purpose Assistant (MPA) के द्वारा उसे उसी समय ठीक कर दिया जाएगा।
4. रक्त संबंधी जैसे कि माता, पिता या अभिभावक सह-आवेदक बन सकते हैं।
आवेदक एवं सह-आवेदक का आधार कार्ड
10वीं, 12वीं और अंतिम परीक्षा का अंक-पत्र और दूसरे प्रमाण-पत्र
छात्रवृत्ति और मुफ्त शिक्षा से जुड़ा प्रमाण-पत्र (अगर लागू हो तो)
आवेदक के बैंक पासबुक, जिसमें शाखा का नाम, खाता संख्या एवं IFSC कोड मौजूद हों।
संस्थान में नामांंकन का प्रमाण-पत्र
संस्थान की ओर से कोर्स फीस की जानकारी
आवेदक एवं सह-आवेदक की दो पासपोर्ट साइज फोटो
आवास प्रमाण-पत्र या परिचय-पत्र के तौर पर इनमें से कोई एक डॉक्युमेंट मान्य है: आवासीय प्रमाण-पत्र, बैंक पासबुक के पहले पेज की फोटो कॉपी, जिसमें घर का पता हो, बिजली बिल, टेलिफोन बिल, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड या मतदान के लिए मान्य कोई अन्य प्रमाण-पत्र
एजुकेशन लोन की ईएमआई कोर्स पूरा होने के एक साल बाद शुरू होगा। नौकरी लगने की स्थिति में यह ईएमआई छह महीने में शुरू होगा।
2 लाख तक के लोन को 60 मासिक किस्तों में लोन अदा किया जा सकता है। 2 लाख से ऊपर के लोन को 84 मासिक किस्तों में चुकता करने की सुविधा है। अगर समय से पहले लोन को चुकता कर दिया जाता है, तो ब्याज़ की दर में 0.25 प्रतिशत की छूट मिलती है।
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना (संशोधित) का लाभ योग्य आवेदक ले सकते हैं। किस्त में कोई भी छात्र नौकरी लगने के बाद लोन की राशि चुका सकता है। दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर समुदाय को इस योजना से खास तौर पर सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।
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आवेदक को इससे संबंधित शपथ-पत्र देना होगा कि स्वरोजगार या नौकरी से उसे रोजगार नहीं मिल पाया है। तय समय के बाद भी अगर उसे नौकरी नहीं मिल पाती है, तो Public Demand Recovery Act के तहत कार्रवाई की जाएगी।
आवेदन संबंधी ज्यादा जानकारी के लिए सुविधा केन्द्र के टॉल फ्री नंबर 18003456444 पर कॉल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के हेल्प डेस्क से संपर्क करें।
आवेदन के बाद आवेदक किसी भी कार्यदिवस (वर्किंग डे) पर सुबह दस बजे से शाम के छह बजे तक DRCC में अपने कागजातों का सत्यापन (वेरिफ़िकेशन) करवा सकते हैं।
योजना का लाभ उठाने वाले विद्यार्थियों के बीच में पढ़ाई छोड़ने की स्थिति में एजुकेशन लोन की किस्त संस्थान को उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी।
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