Bihar Student Credit Card

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना (संशोधित)

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का मकसद बिहार में उच्च शिक्षा में ग्रॉस इनरॉलमेंट रेशियो (GER) को 30 प्रतिशत तक बढ़ाना है। बिहार में यह प्रतिशत राष्ट्रीय स्तर 24 प्रतिशत के मुकाबले 14.3 प्रतिशत है। 

इस योजना के तहत उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के लिए बिहार के निवासियों को 4 प्रतिशत की सालाना ब्याज़ दर पर 4 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन या स्टूडेंट लोन उपलब्ध करवाया जाता है। वहीं, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगों को 1 फीसदी सालाना ब्याज दर लगता है।

नोट- साल 2015-20 में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू किया गया था। बाद, में इस योजना में बैंकों की भूमिका को सीमित करते हुए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना (संशोधित) शुरू की गई है। इस योजना के तहत ‘बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम’ एजुकेशन लोन देती है।  

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत एजुकेशन लोन पाने की योग्यता

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना (संशोधित) की खास बातें

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आवेदन की प्रक्रिया

  1. योग्य आवेदक बिहार सरकार शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड   की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, मोबाइल ऐप से भी आवेदन किया जा सकता है। 

  2. पोर्टल या मोबाइल ऐप पर सभी ज़रूरी सूचनाएं डालें। इसके बाद, Submit पर क्लिक करें। ऐसा करने पर आपके मोबाइल नंबर और ई-मेल पर एक One Time Password (OTP) मिलेगा। 

  3. OTP नंबर को पोर्टल में डालने पर एक आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें सभी ज़रूरी सूचना डालें। Submit करने पर वेबपेज खुल जाएगा। अब बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को चुनें और सभी कॉलम में जानकारी डालें और Submit पर क्लिक करें।

  4. आपके मोबाइल नंबर और ई-मेल पर यूनिक पंजीकरण संख्या (Unique Registration Number) मिलेगा।

  5. आपको एक पीडीएफ मिलेगा। इसमें जमा किए जाने वाले ज़रूरी डॉक्युमेंट का जिक्र होगा। ऑनलाइन आवेदन के दौरान कोई भी डॉक्युमेंट जमा करने की ज़रूरत नहीं होती है।

  6. आपको जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र (DRCC) पर आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ ही ज़रूरी डॉक्युमेंट जमा करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजकर जमा करने की तारीख बताई जाएगी। ऐसा ही मैसेज आपको ईमेल पर भी मिलेगा। आप चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ ही ज़रूरी डॉक्युमेंट जमा कर सकते हैं।

  7. डॉक्युमेंट के वेरिफ़िकेशन के बाद एक प्राप्ति रसीद दिया जाएगा।

नोट- 

1. आवेदन की पीडीएफ पर अपना सिग्नेचर करना ज़रूरी है। साथ ही, अपना और सह-आवेदक का फोटो आवदेन पर लगा होना चाहिए। सभी डॉक्युमेंट की फोटो कॉपी पर अपना सिग्नेचर जरूर कर दें। इसके अलावा, जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र जाने पर डॉक्युमेंट की ओरिजिनल कॉपी भी अपने साथ रखें। 

2. डॉक्युमेंट की ओरिजिनल कॉपी वापस लौटा दिया जाएगा। आवेदन के साथ डॉक्युमेंट की फोटो कॉपी काउंटर पर जमा किया जाता है। 

3. आवेदन में किसी तरह की गलती होने की स्थिति में Multi Purpose Assistant (MPA) के द्वारा उसे उसी समय ठीक कर दिया जाएगा। 

4. रक्त संबंधी जैसे कि माता, पिता या अभिभावक सह-आवेदक बन सकते हैं।

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना (संशोधित) के तहत एजुकेशन लोन पाने के लिए ज़रूरी डॉक्युमेंट

एजुकेशन लोन की अदाएगी

एजुकेशन लोन की ईएमआई कोर्स पूरा होने के एक साल बाद शुरू होगा। नौकरी लगने की स्थिति में यह ईएमआई छह महीने में शुरू होगा। 

2 लाख तक के लोन को 60 मासिक किस्तों में लोन अदा किया जा सकता है। 2 लाख से ऊपर के लोन को 84 मासिक किस्तों में चुकता करने की सुविधा है। अगर समय से पहले लोन को चुकता कर दिया जाता है, तो ब्याज़ की दर में 0.25 प्रतिशत की छूट मिलती है।

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Conclusion

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना (संशोधित) का लाभ योग्य आवेदक ले सकते हैं। किस्त में कोई भी छात्र नौकरी लगने के बाद लोन की राशि चुका सकता है। दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर समुदाय को इस योजना से खास तौर पर सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - FAQs

आवेदक को इससे संबंधित शपथ-पत्र देना होगा कि स्वरोजगार या नौकरी से उसे रोजगार नहीं मिल पाया है। तय समय के बाद भी अगर उसे नौकरी नहीं मिल पाती है, तो Public Demand Recovery Act के तहत कार्रवाई की जाएगी।
आवेदन संबंधी ज्यादा जानकारी के लिए सुविधा केन्द्र के टॉल फ्री नंबर 18003456444 पर कॉल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के हेल्प डेस्क से संपर्क करें।

आवेदन के बाद आवेदक किसी भी कार्यदिवस (वर्किंग डे) पर सुबह दस बजे से शाम के छह बजे तक DRCC में अपने कागजातों का सत्यापन (वेरिफ़िकेशन) करवा सकते हैं।

योजना का लाभ उठाने वाले विद्यार्थियों के बीच में पढ़ाई छोड़ने की स्थिति में एजुकेशन लोन की किस्त संस्थान को उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी।

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This article is for informational purposes only and does not constitute financial or legal advice. Always consult with your financial advisor for specific guidance.

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